'सैन्य कब्जा नहीं चाहिए', ट्रंप के कदम के खिलाफ मुकदमा दायर; नए विवाद में फंसे अमेरिकी राष्ट्रपति
वाशिंगटन डीसी में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा नेशनल गार्ड की तैनाती पर विवाद हो गया है। अटॉर्नी जनरल ब्रायन श्वालब ने इसे अवैध बताते हुए संघीय अदालत में चुनौती दी है। उनका तर्क है कि किसी भी अमेरिकी क्षेत्र को उसकी इच्छा के विरुद्ध सैन्य कब्जे का शिकार नहीं बनाया जा सकता।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा नेशनल गार्ड को तैनात करने पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। डीसी के अटॉर्नी जनरल ब्रायन श्वालब ने इसे अवैध बताते हुए संघीय अदालत का दरवाजा खटखटाया है।
उनका कहना है कि किसी भी भी अमेरिकी क्षेत्र को उसकी इच्छा के खिलाफ सैन्य कब्जे का शिकार नहीं बनाया जा सकता। बता दें, ट्रंप प्रशासन ने अपराध घटाने के नाम पर वाशिंगटन में 1 हजार से अधिक नेशनल गार्ड को तैनात किया है।
व्हाइट हाउस का दावा
व्हाइट हाउस का दावा है कि राष्ट्रपति के पास यह अधिकार है और इससे राजधानी में अपराध कम हुआ है। लेकिन वाशिगंटन के अटॉर्नी जनरल ने कहा कि यह कदम होम रूल एक्ट 1973 का उल्लंघन है, जो राजधानी को कुछ हद कर स्वायत्ता देता है।
ट्रंप का एलान
वहीं, ट्रंप ने एलान किया है कि वे इसी तरह गार्डों को शिकागो और बाल्टीमोर जैसे अन्य शहरो में भी भेजेंगे। जबकि, वहां की स्थानीय सरकारें इसके खिलाफ हैं। वाशिंगटन की मेयर म्यूरियल बाउजर ने अपराध में गिरावट मानते हुए भी गार्ड की तैनाती पर संदेह जताया है।
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