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    शेख हसीना की मुश्किलें बढ़ीं, पूर्व पीएम के खिलाफ बांग्लादेश में शुरू हुआ ट्रायल

    बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अंतरराष्ट्रीय Bangladesh Political Crisis क्राइम ट्रिब्यूनल में उनके खिलाफ मुकदमा शुरू हो गया है जिसमें उन्हें हिंसा की जड़ बताया गया है। अभियोजक ताजुल इस्लाम ने हसीना और उनके सहयोगियों पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया है। यूनुस सरकार ने भारत से हसीना के प्रत्यर्पण की गुहार लगाई है।

    By Agency Edited By: Sakshi Pandey Updated: Sun, 03 Aug 2025 03:54 PM (IST)
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    बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना। फाइल फोटो

    पीटीआई, ढाका। बांग्लादेश में तख्तापलट को 1 साल पूरे होने वाले हैं। पिछले साल 5 अगस्त को बांग्लादेश में हिंसा शुरू होने के बाद प्रधानमंत्री शेख हसीना को मजबूरन देश छोड़ना पड़ा था। बांग्लादेश में हालात अभी भी सामान्य नहीं हुए हैं। इसी बीच पूर्व पीएम शेख हसीना की मुश्किल भी बढ़ती नजर आ रही है।

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    बंग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय क्राइम ट्रिब्यूनल में शेख हसीना के खिलाफ मुकदमा शुरू हो गया है। आज इसे हरी झंडी दिखा दी गई। इस मुकदमे में शेख हसीना को हिंसा की जड़ बताया गया है।

    शेख हसीना के लिए सख्त सजा की मांग

    मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार की तरफ से ताजुल इस्लाम ने अदालत में सरकार का पक्ष रखा है। उनका कहना है कि शेख हसीना की वजह से बांग्लादेश में हिंसा भड़की। ऐसे में शेख हसीना को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए।

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    2 सहयोगियों पर भी लगाया आरोप

    मुख्य अभियोजक ताजुल इस्लाम ने शेख हसीना के अलावा उनके 2 सहयोगियों को भी हिंसा का जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमां खान कमाल और आईजी चौधरी अब्दुल्ला अल मामुन भी बराबर के आरोपी हैं।

    शेख हसीना पर क्या है आरोप?

    अंतरराष्ट्रीय क्राइम ट्रिब्यूनल में दायर इस मुकदमें में शेख हसीना पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। याचिका में दावा किया गया है कि 2024 में छात्रों के धरना प्रदर्शन को दबाने के लिए शेख हसीना ने पुलिस को कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए थे, जिसके कारण बांग्लादेश में हिंसा भड़की। इसके बाद वो और कमाल देश छोड़कर चले गए। वहीं, चौधरी अब्दुल्ला पुलिस की कस्टडी में हैं।

    यूनुस सरकार ने भारत से लगाई गुहार

    बता दें कि शेख हसीना ने 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश छोड़ा था। मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने कई बार शेख हसीना के प्रत्यर्पण के लिए भारत से गुहार लगाई है, लेकिन भारत ने अभी तक इसपर कोई जवाब नहीं दिया है।

    शेख हसीना को मिली 6 महीने की सजा

    पिछले महीने अंतरराष्ट्रीय क्राइम ट्रिब्यूनल ने शेख हसीना को देश से फरार रहने के जुर्म में 6 महीने की सजा सुनाई थी। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार, बांग्लादेश हिंसा में 15 जुलाई से 15 अगस्त 2024 के बीच 1400 लोगों की मौत हुई थी।

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