Haibatullah Akhundzada: तालिबान के सर्वोच्च नेता हिबतुल्लाह होंगे गिरफ्तार? ICC ने जारी किया अरेस्ट वारंट; क्या है आरोप?
अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने मंगलवार को तालिबान के सर्वोच्च नेता हिबतुल्लाह अखुंदजादा और अफगानिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख अब्दुल हकीम हक्कानी के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किए। आईसीसी ने अपने बयान में कहा कि तालिबान ने फरमानों और आदेशों के माध्यम से लड़कियों और महिलाओं को शिक्षा गोपनीयता और पारिवारिक जीवन के अधिकारों से गंभीर रूप से वंचित कर दिया है।

एपी, हेग। अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) ने मंगलवार को तालिबान के सर्वोच्च नेता हिबतुल्लाह अखुंदजादा और अफगानिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख अब्दुल हकीम हक्कानी के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किए। उन पर आरोप है कि उन्होंने सत्ता पर कब्जा करने के बाद से लगभग चार साल तक महिलाओं और लड़कियों पर अत्याचार किया है।
वारंट में यह भी आरोप लगाया गया है कि इन नेताओं ने तालिबान की लिंग नीति के अनुरूप नहीं होने वाले अन्य व्यक्तियों और लड़कियों एवं महिलाओं के माने जाने वाले सहयोगियों के खिलाफ राजनीतिक आधार पर उत्पीड़न किया है।
आईसीसी ने अपने बयान में कहा कि तालिबान ने फरमानों और आदेशों के माध्यम से लड़कियों और महिलाओं को शिक्षा, गोपनीयता और पारिवारिक जीवन के अधिकारों से गंभीर रूप से वंचित कर दिया है। इसके अलावा, अन्य व्यक्तियों को भी निशाना बनाया गया है जो तालिबान की लिंग नीति के अनुरूप नहीं थे।
मानवाधिकार संगठनों ने किया फैसले का स्वागत
ह्यूमन राइट्स वॉच ने इस निर्णय का स्वागत किया है। संगठन की अंतर्राष्ट्रीय न्याय निदेशक लिज इवेंसन ने कहा, "वरिष्ठ तालिबान नेताओं को अब महिलाओं, लड़कियों और लिंग के अनुरूप नहीं होने वाले लोगों के कथित उत्पीड़न के लिए वांछित पुरुष माना जाता है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय को अफगानिस्तान और विश्व स्तर पर आईसीसी के महत्वपूर्ण कार्य में पूरी तरह से समर्थन देना चाहिए, जिसमें न्यायालय के वारंट को लागू करने के लिए समन्वित प्रयास शामिल हैं।"
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